नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपाण्डे की जनहित याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार उपाध्याय, सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली और माशिमं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व अधिवक्ता अन्वेष श्रीवास्तव हाजिर हुए।

सरकार के आदेश को एक अर्जी के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने ऑनलाइन क्लासें संचालित करने की अनुमति बीते 30 जुलाई को देने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
इसी तरह युगलपीठ ने सोसायटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की याचिका पर अलग से सुनवाई करने कहा है।
चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने स्कूल फीस जमा न होने पर किसी भी छात्र का नाम न काटे जाने संबंधी अंतरिम राहत को बरकरार रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की है।नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपाण्डे की जनहित याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार उपाध्याय, सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली और माशिमं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व अधिवक्ता अन्वेष श्रीवास्तव हाजिर हुए।