राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि। ट्विटर ने बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर की उस याचिका पर सोमवार सुनवाई की जिसमें कुछ अकाउंट, यूआरएल और ट्वीट को ब्लॉक करने संबंधी केंद्र सरकार के आदेशों के खिलाफ ट्विटर कोर्ट पहुंचा था। ट्विटर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किए जाने और ट्वीट हटाने के लिए सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। ट्विटर की इस याचिका पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक सितंबर को 101 पन्नों का एक बयान दाखिल किया था। कोर्ट में ट्विटर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दतार ने कहा कि ट्विटर भारत में सरकार से सभी नियमों का पालन कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ट्विटर को बिना कारण बताए और बिना यूजर को जानकारी दिए अकाउंट या ट्वीट को ब्लॉक या डिलीट करने का आदेश देती है जिससे उसका भारत में कारोबार प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट ट्विटर पर हैं।