याचिका में दलील दी गई है कि केंद्र की दलील के बावजूद प्रदेश सरकार यात्री बसों का टैक्स माफ नहीं कर रही है।
जबलपुर (राष्ट्र आजकल प्रतिनधि): कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बसों का टैक्स माफ न किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
बस ऑपरेटर्स की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
इस मामले में 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है।