जबलपुर राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि | प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बड़ी गड़बड़ी देखी गई है। जहां हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, आयुक्त और नरसिंहपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है। साथ ही जवाब देने के लिए इन्हें 4 सप्ताह का समय दिया गया है।अवमानना याचिकाकर्ता की उम्र पूरी होने के बाद भी उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई थी। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी है। कोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी किया था कि समय अवधि के अंदर नियम के अनुसार याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। वहीं हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश का पालन न करने और कार्य में लापरवाही बरतने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव अरुण शमी, आयुक्त जयश्री कियावत और नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अरुण इंगले को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।