राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि । सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों की पिरामिड और धन प्रसार योजनाओं पर सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को नए नियमों को अधिसूचित किया है। ऐसी सभी कंपनियों को 90 दिनों के भीतर इन नियमों का अनुपालन करना होगा। नए नियमों में इन कंपनियों को उनके विक्रेताओं द्वारा बेचे गए उत्पादों को लेकर आने वाली शिकायतों के लिए भी जवाबदेह बनाया जाएगा।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियम के दायरे में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अलावा ई-कॉमर्स मंचों पर सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले विक्रेता भी आएंगे। राज्य सरकारें सीधी बिक्री से जुड़ी इकाइयों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्था बनाएंगी। अब प्रत्यक्ष बिक्री वाले विक्रेता ‘धन प्रसार एवं पिरामिड’ योजनाएं नहीं चला सकेंगे। अभी तक ये कंपनियां बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाएं चलाती आ रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की प्रमुख कंपनियों में टपरवेयर, एमवे और ओरिफ्लेम की गिनती होती है।