राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि । रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बुधवार को कहा कि अगले साल से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई की जानकारी देनी होगी। इसके लिए ITR फॉर्म में क्रिप्टो की कमाई और टैक्स भुगतान की जानकारी देने के लिए अलग से कॉलम शामिल किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने मंगलवार को घोषित बजट 2022-23 में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स वसूलने की घोषणा की है। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी में होने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन पर 1% का TDS भी लगेगा।