राष्ट्र आजकल/ जीतेन्द्र सेन/बैरसिया/ भोपाल: कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया की समस्त ग्राम पंचायतों के वार्ड के पंच सरपंच के पद हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही बुधवार 25 मई 2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से संबंधित जनपद पंचायत के सभागार में संपादित की जाएगी
इसी तरह सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष जनपद पंचायत फंदा/ बैरसिया एवं सदस्य जिला पंचायत भोपाल के पद हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडा वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही भी बुधवार 25 मई 2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से जिला पंचायत भोपाल के सभागार में संपादित की जाएगी |