राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि। जबलपुर की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित जबलपुर निवासी करन चौधरी उर्फ बंबू का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ 20 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा पीड़ित को दो लाख रुपये प्रतिकर राशि मुहैया कराने की भी राहतकारी व्यवस्था दी गई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 14 दिसंबर, 2022 को पीड़ित की मां ने रांझी थाने में गुमशुदमी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि 13 दिसंबर, 2022 की रात अंतिम बार आरोपित से बात करते देखा था। उसके बाद से नाबालिग लापता है। पुलिस ने नाबालिग को तलाश किया। इसके बाद साफ हुआ कि आरोपित नाबालिग को अपनी बहन के घर ले गया था। वहां पत्नी की तरह रखकर दुष्कर्म किया।
अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की अदालत ने हत्या व लूट के आरोपित जबलपुर निवासी राजेंद्र मालवीय का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 12 जून, 2018 को ओमती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें बताया गया था कि सफातुल्लाह की हत्या लूट के इरादे से घर में घुसे आरोपित ने कर दी थी। सफातुल्लाह स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त संचालक के पद पर कार्यरत था। आरोपित ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा था कि वह बिजली विभाग से आया है। दरवाजा खोलने पर उसने चाकू की नोंक पर लूट को अंजाम दिया। इसी दौरान पति द्वारा आरोपित का चेहरा देख लिए जाने के कारण गला रेत दिया। साथ ही सफातुल्लाह की पत्नी आयाशा सहित अन्य को भी चोट पहुंचाई।