राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी नगर थाने में बुधवार को भीख देने व लेने वाले के खिलाफ पहली एफआइआर दर्ज की गई है। यह एफआइआर समाजसेवी मोहन सोनी की शिकायत पर हुई है। उन्होंने भिक्षावृत्ति की वीडियोग्राफी की व इसे अधिकारियों के साथ थाने पहुंचकर बताया। इसके पुलिस ने प्राथमिक तौर पर बीएनएस की धारा 223 के तहत एफआइआर दर्ज की है। बता दें कि इससे पहले एक युवक से भिक्षुक का विवाद हो गया था, तब पुलिस झगड़े का प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक एकता नगर कोहेफिजा निवासी 43 वर्षीय मोहन सोनी ने बताया कि वह एक अशासकीय समाज सेवी संस्था में सचिव हैं।
भिक्षावृत्ति के प्रतिबंधित संबंधी कलेक्टर के आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया है। इससे मैं बुधवार दोपहर सवा तीन बजे टीम के साथ बोर्ड ऑफिस चौराहे पहुंचा, जहां देखा कि एक ट्रक चालक द्वारा भिक्षुक को भिक्षा दी जा रही थी। भोपाल शहर में भिक्षावृत्ति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बुधवार को टीमें मैदान में उतरीं। टीमों के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भिक्षुकों से पूछताछ की और उनसे आश्रय स्थल जाने के लिए कहा। हालांकि अधिकांश भिक्षुकों ने आश्रय स्थल जाने से मना कर दिया। वहीं अब भीख देने और लेने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी संस्थाओं को सौंपी गई है। खासतौर से एयरपोर्ट से रोशनपुरा चौराहा तक भिक्षुकों की पहचान करने के लिए टीमों का गठन किया गया है।