अगर पेपर रद्द तो नहीं होगी काउंसिंल, हाईकोर्ट की सुनवाई पर भी रोक, NEET परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल

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राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि/ मेडिकल की प्रतिष्ठित परीक्षा नीट इस साल विवादों में है. ग्रेस मार्क्स वाले विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से परीक्षा कराए जाने का विकल्प छात्रों को दिया था. आज हो रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि NEET काउंसलिंग (NEET Counseling)  पर रोक नहीं लगाई जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा जाएगी तो काउंसलिंग भी अपने आप चली जाएगी. नीट के खिलाफ अन्य याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने NTA और केंद्र को नोटिस जारी किया है. अदालत ने सारे मामलों को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने, NEET परीक्षा को रद्द करने, SIT या CBI जांच संबंधी  अन्य याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया है. अब मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए NEET  मामले पर अलग-अलग हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगा दी है. दरअसल NTA ने देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. दरअसल छात्रा तन्मया समेत 20 छात्रों की तरफ से दाखिल याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. इन छात्रों ने पांच मई को हुई इस परीक्षा की जांच CBI या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की.

नीट परीक्षा में 620 अंक से ज्यादा पाने वाले छात्रों की अकादमिक और फॉरेंसिक जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी के द्वारा कराए जाने का आदेश जारी करने की मांग की गई.  इसके अलावा में NEET की परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार और  परीक्षा को करने वाली एजेंसियों को परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बरतने, पेपर लीक न होने और परीक्षा के दौरान गलत तरीकों के इस्तेमाल भविष्य न हों,  इसके लिए उचित कदम उठाए जाने का निर्देश देने की भी मांग की गई. वहीं अन्य याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र कमेटी की मांग की है, अदालत ने फिलहाल कमेटी की बात नहीं मानी है. 

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