राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि सागर । जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आर प्रजापति ने अवैध संबंध के शक में हत्या करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया कि कैलाश उर्फ राम कैलाश खंगार ने गांव के ही दीपेंद्र खंगार की गले में गुप्ती मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई कर कोर्ट ने कैलाश को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ग्राम बरखेड़ा सिकंदर में 13 अगस्त 2021 को अपनी पत्नी से अवैध संबंध के शक में आरोपित ने दीपेंद्र की हत्या कर दी थी। पिता नन्हे भाई की रिपोर्ट पर थाना रहली में आरोपित कैलाश के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर जांच के बाद मामला न्यायालय में भेजा गया था। साक्ष्य और सबूत के आधार पर दोष सिद्ध पाये जाने पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आर प्रजापति ने आरोपित कैलाश को आजीवन कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।