मामले की कार्यवाही के दौरान पुलिस को पता लगा कि शिकायतकर्ता निशात कॉलोनी निवासी डॉ. वर्तमान में दमोह में प्रैक्टिस करते हैं। उनका बेटा परिवार के साथ सिंगापुर में रहता है।

भोपाल (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधी): सूत्रों के मुताबिक़ एक चिकित्सक की शिकायत पर टीटी नगर थाना पुलिस ने एक शॉपिंग मॉल के संचालकों के खिलाफ दो करोड़ 17 लाख रुपये की जालसाजी का केस दर्ज किया है।
आपको बता दें कि करार के तहत पूरी राशि जमा करने के बाद डॉक्टर को पता चला कि ऑरा मॉल और उसके आसपास की जमीन तो विभिन्न बैंकों में गिरवी रखी है इसलिए कंपनी इस प्रॉपर्टी का सौदा करने की पात्र ही नहीं है। ठगी का पता चलने पर डॉ. ने कंपनी के चैयरमेन भरत पटेल से रूपये लौटाने को कहा तो वह टालमटोल करने लगे। इस पर डॉ. ने पुलिस को शिकायत की।
डॉ. ने शिकायत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2012 में सांध्य प्रकाश प्रायवेट लिमिटेड से ऑरा मॉल की दूसरी मंजिल की यूनिट एस-वन का सौदा 2 करोड़ 17 लाख रूपये में किया था। कंपनी ने विक्रय अनुबंध जारी कर अलग-अलग समय में डॉ. से राशि चेक और आरटीजीएस के माध्यम से वसूल कर ली। इसके अतिरिक्त दस लाख रुपये अन्य मद में लिए थे।