महिला ने शिकायत की है कि पति व्यापार शुरू करने का बहाना बनाकर शहर से दूर रहने लगा। दोनों 7 साल ही साथ रहे। कई साल से वह अपने दोनों बेटों के साथ मायके में रह रही है।
प्राधिकरण ने दोनों पक्षों की काउंसिलिंग कर पति को 12 लाख रुपये भरण-पोषण की राशि देने का आदेश दिया है। पति दो किश्तों में 12 लाख रुपये ड्राफ्ट के माध्यम से पत्नी को देगा और दोनों बेटों की जिम्मेदारी मां के पास रहेगी। महिला ने अपने आवेदन में बताया कि उसकी शादी 2001 में हुई थी। उनके दो बेटे 18 वर्ष और 16 वर्ष के हैं।

भोपाल (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): पत्नी का आरोप है कि पति करीब 15 साल से कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शादी के 19 साल बाद एक पति-पत्नी का मामला पहुंचा। मामले में दंपती आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं। करोंद की रहने वाली महिला ने पति से तलाक और भरण-पोषण की उचित राशि दिलाने की गुहार लगाई थी।
मामले में प्राधिकरण के सामने पति ने भी माना कि इस रिश्ते को बिगाड़ने का जिम्मेदार वही है। प्राधिकरण द्वारा समझाए जाने के बाद पति तलाक के लिए तैयार हुआ। महिला ने बताया कि तीन साल पहले उसे पति द्वारा दूसरी महिला से शादी करने के बारे में पता चला। इसके बाद विवाद बढ़ने लगा। उन्होंने तलाक की कोशिश की, लेकिन पति इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने प्राधिकरण से मदद मांगी।