राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि | अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी ने अपने नाबालिग बच्चे के सामने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। मामले में सबसे अहम नाबालिग बेटे की गवाही बनी। प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी GP मनोज पलिया ने की। पूरा मामला लगभग 6 महीने पुराना है। अगस्त 2022 में चरित्र पर शंका के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। आरोपी का पत्नी से पहले काफी देर तक विवाद हुआ था। इसके बाद वह गुस्से में आग-बबूला हो गया और पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वह घर से भाग निकला था। आरोपी 5 किमी दूर तिल्लीखेड़ा के पास पैदल जा रहा था, तभी उसके रिश्तेदार मिले तो उन्हें देखकर दौड़ लगा दी। रिश्तेदारों का शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी तो | पुलिस ने आरोपी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है ।