21 मई 2020 को दंतेवाड़ा के तुमनार गांव में पुलिस ने 35 वर्षीय माटा अलामी व उसके 15 वर्षीय भतीजे रिशु राम का एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस के अनुसार दोनों ही नक्सली थे।
बिलासपुर: दंतेवाड़ा में पुलिस द्वारा नक्सली बताकर किए गए एनकाउंटर मामले में दायर हुई याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पक्ष को कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।
याचिका में उन्होंने पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई है। साथ ही मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की भी मांग याचिका में की गई है। लेकिन मृतकों के परिजनों का आरोप था कि पुलिस द्वारा किया गया एनकाउंटर फर्जी था। मामले को लेकर माटा अलामी की पत्नी जीलो व रीशु राम के भाई गोपीराम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष को अपना जवाब प्रस्तुत करने का समय प्रदान किया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने की है पूरे मामले पर सुनवाई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछली बार सभी शासन समेत अन्य पक्षकारों से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया था।सभी ने अपने अपने जवाब प्रस्तुत कर दिए है।