भोपाल राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि | मध्य प्रदेश में होमगार्ड की तैनाती को विस्तार देने के लिए मध्य प्रदेश होमगार्ड नियम-2016 में शिवराज सरकार द्वारा संशोधन किए गए हैं। इन संशोधन के आधार पर अब राज्य सरकार के अनुमोदन से विभागों में स्वयंसेवी होमगार्ड और अधिकारी की तैनाती की जा सकेगी। इसके साथ ही होमगार्ड की सेवा प्राप्त करने वाले विभागों द्वारा होमगार्ड को सभी भत्तों की 150% की राशि के बराबर भुगतान करना होगा।मध्य प्रदेश होमगार्ड नियम 2016 की धारा 29 में संशोधन के बाद होमगार्ड की सेवा प्राप्त कर रहे केंद्र अथवा राज्य शासन के उपक्रम द्वारा ही स्वयंसेवी होमगार्ड को 150% भत्तों की बराबर राशि का भुगतान करना होगा। इसके लिए होमगार्ड उपलब्ध करवाने वाले को राशि भुगतान करने से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के विभाग तथा मध्य प्रदेश राज्य के विभाग में तैनाती की अवधि के के दौरान यदि अधिकारी स्वयंसेवी होमगार्ड घायल होते हैं या उनकी मृत्यु होती है तो ऐसे में सेवा प्राप्त कर रहे विभाग द्वारा ही होमगार्ड अधिकारियों के क्षति की पूर्ति की जाएगी।