राष्ट्र आजकल / प्रवीण कुमार नागले / खातेगांव, देवास | जिले में स्थित समस्त जल स्त्रोतों में संग्रहित जल को पेयजल एवं घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित करने के लिए निर्देश जारी किये जल संरक्षण की दृष्टि से सम्पूर्ण जिले में नलकूप खनन प्रतिबंधित रहेगा आदेश के उल्लंघन पर प्रथम अपराध के लिए 05 हजार रूपये और पश्चातवर्ती प्रत्येक अपराध के लिए 10 हजार रूपये के जुर्माने या 02 वर्ष तक के कारावास का दण्ड मिलेगा, कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने जिले में संभावित घरेलू/पेयजल संकट से निपटने एवं आमजन सहित पशु-पक्षी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए देवास जिले को “जल अभावग्रस्त क्षेत्र’’ घोषित कर सभी जल स्त्रोतों बांध, नदी, नहर, जलधारा, झरना, झील, जलाशय, नालाबंधान, नलकूप या कुओं से किसी भी साधन से सिंचाई करना 30 जून 2024 तक प्रतिबंधित किया है।