इंदौर राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि । सरकारी जमीन पर गैर – क़ानूनी कब्जा कर आश्रम बनाने, हथियार लेकर घर में घुसकर धमकाने के आरोपित कंप्यूटर बाबा को जिला कोर्ट से फरवरी तक आराम मिल गई। गांधी नगर और एरोड्रम पुलिस थाने में दर्ज मामलों में बाबा की शनिवार को जिला कोर्ट में पेशी कियाथी। बाबा की तरफ से धारा 317 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत हुआ। इसमें कहा कि कोविड के चलते बाबा शहर से बाहर हैं। उन्हें उपस्थिति से माफी दी जाए। कोर्ट ने आवेदन स्वीकारते हुए सुनवाई फरवरी तक आगे बढ़ा दी। गौरतलब है कि 8 नवंबर को जिला प्रशासन ने गोमटगिरि स्थित बाबा के आश्रम को जमींदोज करने की कार्रवाई की थी। इस दौरान शांति भंग होने की आशंका होने पर बाबा को उनके समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बाबा के खिलाफ गांधी नगर और एरोड्रम पुलिस थाने में भी केस दर्ज कर लिए गए। 9 नवंबर को बाबा के समर्थकों को तो एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन बाबा जेल भेज दिए गए। एसडीएम कोर्ट ने बाबा को पांच लाख रुपए की बैंक गारंटी पेश करने की शर्त पर जमानत देने की बात कही थी लेकिन जब बाबा के समर्थक बैंक गारंंटी लेकर पहुंचे तो एसडीएम ही नहीं मिले। करीब 11 दिन जेल में रहने के बाद आखिर बाबा को जमानत मिली। जेल से बाहर आते ही बाबा शहर से बाहर चले गए। शनिवार को एरोड्रम और गांधी नगर थानों में दर्ज केस में बाबा की पेशी थी। बाबा की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट विभोर खंडेलवाल ने बताया कि बाबा के शहर से बाहर होने की वजह से हमने धारा 317 के तहत हाजिरी माफी का आवेदन प्रस्तुत किया। कोर्ट ने इसे स्वीकारते हुए सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह तक आगे बढ़ा दी है।





