राष्ट्र आजकल/शैलेंद्र लिधोरिया/रायसेन
रायसेन/देश-प्रदेश में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविन्द दुबे द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों को यथावत रखते हुए अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश अनुसार जिले में सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
इसी प्रकार जिले में विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 लोगों ही शामिल हो सकेंगे तथा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिले में सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे क्षेत्रों जहां संक्रमण को रोकने के लिए, कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रस्ताव देंगे। जिले में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य है। सभी अधिकारियों को कोविड उपयुक्त व्यवहार मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रायसेन जिले में प्रभावशील होगा