राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि । केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को राज्यों को दोबारा कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के मुहाने पर पहुंचने का डर दिखाया गया। इसके बाद शाम तक कई राज्यों ने अपने यहां सख्त पाबंदियां घोषित कर दीं। खासतौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर शिकंजा कस दिया गया है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अब नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, जबकि कई राज्यों ने अपने यहां सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं।
निर्देश
संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतें और निगरानी बढ़ाएं
संक्रमण दर को दोगुना होने और पॉजिटिव केस के नए कलस्टर बनने से रोकने पर करें फोकस
फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर स्थानीय पाबंदियां और जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाएं
कोविड-19 मामलों के नए कलस्टर्स में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन नोटिफाई कर पाबंदियां लगाएं
कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज 100% योग्य लोगों तक तेजी से पहुंचाना सुनिश्चित कराएं
जिन राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन की दर नेशनल एवरेज से कम हैं, वहां डोर-टू-डोर कैंपेन चलाएं
जिन राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, उनमें कोविड-19 वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर कराया जाए
MP में 37 दिन बाद फिर नाइट कर्फ्यू : मध्यप्रदेश सरकार ने 37 दिन बाद दोबारा अपने यहां रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही सरकार ने कहा है कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं।
दिल्ली में क्रिसमस-न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक : दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाले पब्लिक सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। DDMA के आदेश के मुताबिक, अगले आदेश तक किसी भी होटल, बार या रेस्टोरेंट में 50 फीसदी सिटिंग कैपिसेटी की ही मंजूरी होगी।
यूपी के नोएडा-लखनऊ में धारा-144 लागू : ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में योगी सरकार ने 31 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।