राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि I दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बेचने पर प्रतिबंध लग गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और श्मशान घाटों के 150 मीटर के दायरे मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी।
दिल्ली नगर निगम के सदन ने मंगलवार (31 अक्टूबर) को 54 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी भी शामिल है। नई पॉलिसी के तहत किसी भी धार्मिक स्थल और मांस की दुकान के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी होगी।
मस्जिद समिति या इमाम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर मस्जिद के पास मांस की बिक्री की जा सकेगी। हालांकि, मस्जिद के 150 मीटर के दायरे में पोर्क बेचने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।
वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी लागू हो जाएगी। MCD ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखने हुए ये फैसला लिया गया है।
इस पॉलिसी में मीट की छोटी दुकानों से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग या स्टोरेज प्लांट के लिए लाइसेंस देने और रिन्यूअल को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक, दिल्ली के पूर्ववर्ती उत्तर, दक्षिण और पूर्वी निगमों में मांस बेचने का लाइसेंस और रिन्यूअल की फीस दुकानों के लिए 18,000 रुपए और प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए डेढ़ लाख रुपए तय की गई है।
लाइसेंस जारी होने के बाद हर तीन साल पर रिन्यूअल फीस और जुर्माने में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
मीट व्यापारियों ने नई लाइसेंस पॉलिसी का विरोध किया
MCD की नई लाइसेंस पॉलिसी का मीट व्यापारियों ने विरोध किया है। दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन ने कहा कि अवैध मीट दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल के लिए पहले 2,700 रुपए का भुगतान करना होता था।
इसे बढ़ाकर अब 7,000 रुपए कर दिया गया है। दुकानदारों के लिए इतना भुगतान करना मुश्किल है। अगर MCD ने लाइसेंस पॉलिसी वापस नहीं लिया तो वे इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे।