राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि, शिवपुरी। जिले के पिछोर कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने एक महिला के साथ दुष्कर्म व उसकी गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपित को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावासव पांच हजार रुपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी एडीपीओ राकेश रोशन ने की। अभियोजन के मुताबिक तीन नवंबर 2020 को ग्राम रेड्डी हिम्मतपुर थाना खनियाधाना निवासी कृपाल पुत्र हन्नू लोधी गांव की एक महिला के घर में जबरन घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं महिला ने विरोध किया तो कृपाल ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के समय पीडि़ता का पति मंदिर पर आयोजित किसी कार्यक्रम में गया था। पति जब वापस आया तो उसने पत्नी को मृत हालत में पाया। मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर से पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित कृपाल को पकड़ लिया और चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में कोर्ट ने दोनो पक्षों की सुनवाई की और आरोपित को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।