राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि, झाबुआ। विधानसभा चुनाव के लिए नौ अक्टूबर से लागू हुई आदर्श आचार संहिता समाप्त होने में अभी ज्यादा समय नहीं बीता। इसके साथ ही एक और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार यह जिले के 17 पंचायतों में लागू हुई है। किसी पंचायत में पंच तो किसी में सरपंच या जनपद सदस्य के रिक्त पद पर उपनिर्वाचन हो रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जुलूस निकालने या आमसभा करने पर प्रतिबंध लग गया है। अब एसडीएम से इसके लिए अनुमति लेना होगी। साथ ही ग्राम पंचायतों में लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। झाबुआ विधानसभा में सात पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू हुई है। करड़ावद बड़ी, काकरादरा खुर्द, आमली फलिया, सेमलिया बड़ा, भांड़ाखेड़ा, मांडलीनाथू व गलती पंचायत में पंचायत उपनिर्वाचन होने जा रहे हैं। करड़ावद बड़ी जिला मुख्यालय से सटी हुई बड़ी पंचायत है। यहां सरपंच की मृत्यु होने से पद रिक्त हुआ है। वहीं काकरादरा खुर्द, आमली फलिया व सेमलिया बड़ा में पंच के रिक्त पद पर उप निर्वाचन होने जा रहा है। रानापुर क्षेत्र में एक जनपद सदस्य की निर्वाचित होने के बाद नौकरी लग गई, इससे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। जनपद सदस्य की सीट रिक्त हो गई। अब जनपद सदस्य पद के लिए उप निर्वाचन हो रहा है। इसके तहत रानापुर क्षेत्र की भांड़ाखेड़ा, मांडलीनाथू व गलती में आदर्श आचार संहिता लागू हुई है।झाबुआ के साथ जिले के पेटलावद व थांदला विधानसभा की 10 पंचायतों में भी पंचायत उप निर्वाचन होने जा रहे हैं। सभी 10 पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। थांदला विधानसभा की कलदेला, बालवासा, भेरूगढ़, नवापाड़ा व मेघनगर तहसील की आमली यामल और तलाई पंचायत में उपचुनाव हो रहे हैं। पेटलावद विधानसभा के रामा क्षेत्र की कालीदेवी, बलोला, पिथनपुर और सारंगी पंचायत भी इसमें शामिल हैं।