गौ तस्करी को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सौंपा कलेक्टर भोपाल के नाम ज्ञापन

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राष्ट्र आजकल/मुकेश बैरागी/जिला ब्यूरो भोपाल

भोपाल- नगर निगम के अधिकारियों की संलिप्ता से गौ तस्करी , गोकशी के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अधिकारीयों ने कलेक्टर भोपाल को अवगत कराया

महोदय
विषय अंतर्गत है कि विश्व हिंदू परिषद भोपाल को जानकारी में आया है कि नगर निगम के तीन वाहनों, जो कि दिनांक 25 26 की रात्रि बिलखरिया थाना अंतर्गत आदमपुर खंती के पास इन ट्रैकों को रोका गया, इसमें से एक पकड़ा गया , उपस्थित कर्मचारियों इसके विषय में कोई भी उत्तर नहीं दे पाए । एक ट्रक में 37 बछडे ठूस ठूस कर भरे हुए थे ,जो मध्य प्रदेश पशु संवर्धन अधिनियम के विरुद्ध है तीन ट्रक में से एक ट्रक पकड़ा गया ,एक ट्रक को पूर्व में ही पीछे रोक दिया गया और एक ट्रक खाली वहां पर मिला ।
इस ट्रक में 37 बछड़े भरे हुए थे जिसका ट्रक नंबर एमपी 04 f 8338 है ।

2 -हमारे गौ रक्षक विनोद जोहरे मस्तराम जी , उपेंद्र शर्मा के द्वारा जब ट्रैकों को रोककर बिलखारिया के पास आदमपुर छावनी में पूछताछ की गई तो वहां उपस्थित निगम के कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि इनको गौशाला में ले जाया जा रहा है जबकि ट्रक की उपस्थिति आदमपुर छावनी को पास थी जो कि पशु शवदाह ग्रह का स्थान है , जानकारी है कि बिलखारिया में वर्तमान में कोई भी गौशाला संचालित नहीं है । इससे स्पष्ट होता है कि गोवंश की अवैध तस्करी और गो परिवहन के लिए इनको ले जाया जा रहा था। इसलिए इन सभी दोषी नगर निगम कर्मचारियों के विरुद्ध एवं परिवहन संचालन करने वालों दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए | इस विषय में अन्य प्रकार की अनिमिताये भी हैं जैसे पशुओं के परिवहन के लिए उपयुक्त ट्रक मे चारों ओर कोई भी अंदर पेड़ नहीं लगे हुए थे ,
कोई कारपेट नहीं बिछी हुई थी, चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, बछड़े लाहुलुहान पाए गए थे । ट्रक का रात्रि के समय परिवहन और ट्रक के ऊपर कहीं भी कितने पशु ले जाए जा रहे हैं ऐसा नहीं लिखा हुआ था । इस प्रकार के इन संपूर्ण सम्पूर्ण अनिमताये से यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं यह पूरी गतिविधि पशु वध के लिए ही की जा रही थी । जो विधि विरुद्ध है


पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में पशु परिवहन में प्रयुक्त ट्रक को रात्रि में छोड़ दिया गया , जबकि जांच पूरी होने तक ट्रक को जप्त किया जाना था , वाहन चालक एवं कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाना था ,पुलिस ने किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं की, ना ही किसी प्रकार की गिरफ्तारी की। यह सब विधि विरुद्ध है अवैध परिवहन के वाहन को राजसात किया जाना था एवं ट्रक के मालिक के ऊपर केस दर्ज किया जाना था इससे स्पष्ट होता है कि इस संपूर्ण प्रकरण में पुलिस भी पूर्णतः लिप्त है एवं निगम वहां उपस्थित निगम कर्मचारी एवं तस्कर और उनके संबंधित अधिकारी की मिली भगत से इस प्रकरण में संलिप्त है और इसलिए इनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए।
अतः आपसे निवेदन है कि इन समस्त बिंदुओं का विचार करते हुए इस संपूर्ण घटना में संलिप्त सभी दोषियों पर कार्रवाई की जाए एवं सभी प्रयुक्त वाहनों को जप्त किया जाए । विश्व हिंदू परिषद के आवेदन के देखते प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता या फिर मामले को ठंडे वस्ता में डाल दिया जाता है।।

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