राष्ट्र आजकल /शारदा नगर /फंदा बैरसिया: शहरों, कस्बों की तरह अब गांवों में मकान बनाने के पहले ग्राम पंचायतों की परमिशन लेनी होगी। यही नहीं पुराने मकान की जगह नया निर्माण करने के लिए भी परमिशन लेनी होगी। अब ग्राम पंचायत से भवन अनुज्ञा लेनी होगी। इसके लिए पंचायत में निर्धारित दस्तावेज और शुल्क का भुगतान करना होगा। भवन अनुज्ञा जारी करने का अधिकार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सहायक यंत्री स्तर के अधिकारी को होगा। मप्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए नियम जारी किए हैं। आम लोगों से 30 दिनों में इस फैसले पर दावे और आपत्तियां मांगी गई है। दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद इसे लागू किया जाएगा।