इसके तहत कारोबारी को टैक्स में 50% और ब्याज व पेनल्टी में 95% की छूट मिल रही है। टीपीए द्वारा शुक्रवार को आयोजित वेबिनार में यह बात जाॅइंट कमिश्नर सुदीप गुप्ता ने कही। संस्था अध्यक्ष सीए मनोज गुप्ता ने कहा विशेष जांच के प्रकरणों व प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत पेंडिंग प्रकरणों को भी शामिल करना चाहिए।

(राष्ट्र आजकल बिसनेस डेस्क):पुराने टैक्स विवादों का निराकरण करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत समाधान लागू किया है।
कारोबारी को यह लाभ भी है कि सामान्य रूप से टैक्स डिमांड के खिलाफ अपील 10 फीसदी राशि जमा करने पर ही होती है। मुख्य वक्ता आरएस गोयल ने कहा योजना में 60 दिन के भीतर आवेदन करने पर ब्याज व पेनल्टी में 90%, 60 से 90 दिन के अंदर आवेदन करने पर 80% और 90 से 120 दिन के भीतर आवेदन करने पर 70% की छूट मिलेगी।
इस योजना में आवेदन होने पर यह 10% राशि टैक्स, ब्याज, पेनल्टी में समायोजित हो जाएगी। स्टेट जीएसटी सचिव सीए कीर्ति जोशी व सीए स्वप्निल जैन ने कहा कोविड को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन सुविधा भी होना चाहिए।