तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के एक सदस्य को आतंकवाद के आरोपों में पांच साल के कारावास की सजा सुनायी गई है।

लाहौर: सरगोढा की आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश अतीक-उर-रहमान ने अभियोजन द्वारा गवाह और सबूत पेश किये जाने के बाद फैसला सुनाया।
सीटीडी ने कहा, ”उसके पास से हथगोले, विस्फोटक और आत्मघाटी जैकेट बरामद की गई थी। वह शीर्ष खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था।”पाकिस्तान में पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) के अनुसार उसने मुजफ्फरगढ़ के एक निवासी असद को जून 2019 में खुशाब जिले से गिरफ्तार किया था।
दोषी लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर सरगोढा जेल में सजा काटेगा।इस बीच, सीटीडी ने मियांवली जिले से टीटीपी से संबंधित दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है।





