प्रिंसिपल द्वारा कोरोना-काल में मकान खाली कराने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर कर इस पर रोक लगाने के लिए कहा था।

इंदौर (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): इस मामले में शुक्रवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने डेली कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र लिखकर कहा है कि वह दो दिन में हाई कोर्ट के आदेश का परिपालन कर कलेक्टर कार्यालय को सूचित करें।
एक जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ की डबल बेंच के सामने डेली कॉलेज प्रबंधन द्वारा सेवानिवृत्त हो चुके व अन्य कारण से कॉलेज से जा चुके स्टाफ से मकान खाली कराने और 40 हजार से एक लाख तक किराया लिए जाने की बात उठी थी।
इस कोविड काल में शिक्षक, उनके परिवार व अन्य स्टाफ आदि पर मकान खाली करने का दबाव नहीं डालें और किराया भी 1 जनवरी 2020 और इससे पहले लागू सामान्य दर पर ही लिया जाए। इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर कर इस पर रोक लगाने के लिए कहा था।