राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि, इंदौर। मंदसौर जिले की दुष्कर्म पीड़िता को इंदौर के एक स्कूल प्रबंधन द्वारा 14 लाख रुपये की फीस भरने का नोटिस जारी करने के मामले में हाई कोर्ट में चल रही जनहित याचिका में मंगलवार को बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि 27 जून 2018 को आठ वर्षीय स्कूली छात्रा से दुष्कर्म की वारदात के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़िता और उसके परिवार को इंदौर शिफ्ट किया था। उन्होंने पीड़िता और उसकी बहन की पढ़ाई का खर्च शासन द्वारा उठाए जाने की घोषणा भी की थी। हाल ही में स्कूल प्रबंधन ने पीड़िता के अभिभावकों को 14 लाख रुपये फीस जमा कराने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था।