विक्रम बागरी नामक एक व्यक्ति के खिलाफ एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था।

मध्यप्रदेश: छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी व्यक्ति को जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय की इंदौर खंड पीठ ने एक अनोखी शर्त सामने रखी है। बागरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया कि आरोपी ने जिस महिला के साथ छेड़खानी की थी, उसे महिला के घर जाकर राखी बंधवानी होगा इसके अलावा आरोपी को महिला के बच्चों को उपहार भी देने होंगे।
न्यायालय ने आदेश में कहा कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ पीड़िता के घर जाकर उससे अनुरोध करेगा कि वह उसे भाई स्वीकार करे और महिला को जीवनभर रक्षा करने का वचन दे।
राखी बंधवाने के साथ वह महिला के लिए 11 हजार रुपये और मिठाई भी ले जाए। अदालत ने इसके साथ ही कहा है कि शर्त पूरी करने की तस्वीरें और महिला को अदा की गई रकम की रसीद आरोपी को अदालत में जमा करनी होगी।