मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अधीनस्थ न्यायालयों में सीमित मामलों में सुनवाई होगी। 5 दिसंबर तक ट्रायल बेसिस पर अदालतें खोली जा रही हैं।

जबलपुर (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): सूत्रों के मुताबिक़ प्रदेश के वकीलों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के निर्देश पर 23 नवम्बर से ज़िला अदालतें और कुटुंब न्यायालय खुल जाएंगे। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट खोलने पर फिलहाल फैसला नहीं किया गया है।
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ एवं जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर द्वारा लगातार न्यायालय खोलने की मांग की जाती रही है और विगत दिवस जिला अधिवक्ता संघ एवम उच्च न्यायलय अधिवक्ता संघ द्वारा उनकी मांगों के समर्थन में राज्य अधिवक्ता परिषद के लगभग सभी माननीय सदस्यों के द्वारा मुख्य न्यायधीश महोदय से चर्चा की थी.
इसके बाद उच्च न्यायलय ने 23 नवंबर से जिला न्यायालय में पुनः पुरानी व्यवस्था के तहत काफी मामलों में फिजिकल न्यायालय चालू करने का आदेश पारित किया है।
