आपको बता दें की 11 दिसंबर को इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने कहा गया है। बता दें म०प्र० में 15 सांसदों-विधायकों के आपराधिक प्रकरण हैं अदालतों में लंबित हैं।

जबलपुर (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित 15 मामलों की सुनवाई एक माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा कि परेशानी आने पर वर्तमान व पूर्व सांसदों, विधायकों के लिए गठित विशेष कोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय के जरिये हाई कोर्ट से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा।
इनमें महज एक या दो गवाहों के परीक्षण मात्र शेष रह गए हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन 15 मामलों की सुनवाई 30 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व हाईकोर्ट की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में वर्तमान व पूर्व सांसदों, विधायकों के खिलाफ कुल 192 मामले लंबित हैं। इनमें से 15 की सुनवाई करीब-करीब पूर्ण हो चुकी हैं।
विचारण में तेजी लाने के लिए लोक व विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किए गए हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से भी जवाब पेश किया गया। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि वर्तमान व पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों में से अधिकांश चेक बाउंस के हैं। इन मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल में विशेष अदालत गठित की गई है।