न्यायमूर्ति अब्दुल नाजिर व न्यायमूर्ति बीआर गवई की युगल पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा।

जबलपुर (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): ठेकेदार हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के शराब ठेकेदारों को झटका देते हुए उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।
शराब ठेकेदारों को राज्य शासन से सुरक्षा निधि की मांग के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। इस दौरान विशेष अनुमति याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया, जिसे मंजूर करते हुए याचिका खारिज कर दी गई।
ठेकेदार हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। पूर्व में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से भी प्रदेश के शराब ठेकेदारों को झटका लग चुका है।
राज्य शासन को दिशा-निर्देश जारी किए जाने पर भी बल दिया गया था। मामला कोविड-19 के दौरान शराब व्यवसाय को हुए नुकसान के आधार पर राहत दिए जाने की मांग का था।