जल, संपत्ति सहित अन्य कर जमा नहीं किया तो एक अप्रेल से होगा दोगुना

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राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि भोपाल | यदि आपने भी जल, संपत्ति सहित अन्य कर जमा नहीं किया है तो आज जमा कर 50 प्रतिशत की छूट ले सकते हैं। यदि बकायाकर जमा नहीं किया तो यह सोमवार से दोगुना हो जाएगा और नगर निगम द्वारा संपत्ति की कुर्की कर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण द्वारा दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार नगर निगम प्रशासन ने शहर के करदाताओं से कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को हो जाएगी।करदाता निगम को देय संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार सहित अन्य करों व शुल्कों का भुगतान रविवार को कर दें। साथ ही स्वयं के निवास पर मिलने वाली 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं।कर जमा नहीं करने पर मिलने वाली छूट समाप्त हो जाएगी और संपत्तिकर दोगुना हो जाएगा। निगम प्रशासन ने करदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत रविवार को अपने सभी जोन, वार्ड कार्यालय तथा नागरिक सुविधा केंद्र खुले रखने का निर्णय लिया है ताकि शहर के करदाता अपने करों का भुगतान सुविधापूर्ण ढंग से कर सकें।

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