राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि/ बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। रिलायंस अस्पताल में भर्ती गोयल को एक लाख रुपए का मुचलका भरने को कहा गया है। गोयल कोर्ट की अनुमति के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकेंगे।
गोयल ने चिकित्सा और मानवीय कारणों का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों कैंसर से पीड़ित हैं। हालांकि, ED ने जमानत देने का विरोध किया था और कहा था कि प्राइवेट अस्पताल में उनका रहना एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
3 मई को हुई सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं इससे पहले फरवरी में स्पेशल कोर्ट ने गोयल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, उन्हें अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अनुमति दी गई थी।
ED ने गोयल को केनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। नवंबर 2023 में ED ने गोयल की पत्नी अनीता को भी अरेस्ट किया था। हालांकि, उनकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर कोर्ट ने तुरंत जमानत दे दी थी।
स्पेशल कोर्ट में रोने लगे थे नरेश गोयल
6 जनवरी को गोयल मुंबई के स्पेशल कोर्ट में रोने लगे थे। तब उन्होंने कोर्ट से कहा कि मैं जिंदगी की आस खो चुका हूं। मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है। बेहतर होगा कि जेल में मर जाऊं। मुझे अपनी पत्नी की कमी बहुत खलती है। वह कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं।
गोयल की पत्नी के पास कुछ ही महीनों का समय: वकील
3 मई को हुई सुनवाई में जमानत की मांग करते हुए गोयल के वकील हरीश साल्वे ने कहा था- गोयल पर लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन उनकी पत्नी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और उनके पास कुछ महीनों का समय बचा है। ऐसे में गोयल को पत्नी के साथ रहने दिया जाए।