राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि, खंडवा। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपित कलयुगी पिता को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय तहसील हरसूद ने निर्णय पारित करते हुए आरोपित किशोरचंद पुत्र सखाराम निवासी मलगांव टेकरी तहसील खालवा को आजीवन कारावास एवं 4500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान ने की। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया 18 फरवरी 2022 को आरोपित किशोर पीड़िता को लेने आया था। उसने पीड़िता की मां से कहा कि लाड़ली लक्ष्मी के पैसे मिल रहे है। आधार कार्ड मुझे दे दें। मैं उसे लेकर जा रह हूं। तब मां ने मेरी छोटी लड़की को भी मेरे पति के साथ में भेजा था। मेरे पिताजी मुझे व मेरी छोटी बहन व काकी की लड़की को पैदल बाजार लेकर गए थे। उन दोनों को मेरे पिताजी ने समोसा दिलाकर वापस घर भेज दिया। मेरे पिताजी मुझे हमारे घर लेकर गए और गलत काम किया। मैं वहां से भागने लगी तो मेरे पिताजी ने मुझे देख लिया व ईंट उठाकर मुझे मारने दौड़े। मैं वहां से जल्द से रोते हुए भागकर अपनी दादी के घर चली गई।