ग्वालियर राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि | NSA की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी- लगता है बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया एक दूध कारोबारी पर NSA यानि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करना कलेक्टर को महंगा पड़ गया। दूध कारोबारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने ना सिर्फ NSA की कार्रवाई को निरस्त कर दिया बल्कि कलेक्टर और राज्य शासन पर जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि रासुका (NSA) लगाते समय बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया।मामला मुरैना जिले के एक दूध कारोबारी का है। राज्य सरकार के निर्देश पर मिलावटखोरों पर की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत मुरैना के दूध कारोबारी अवधेश शर्मा की दूध डेयरी पर मुरैना जिला प्रशासन ने 20 नवंबर को छापा मारा था। खाद्य विभाग की टीम को यहाँ रिफाइंड तेल, सप्रेटा दूध, कैमिकल, डिटरजेंट आदि मिला था। खाद्य विभाग की टीम ने डेयरी में मिले 700 लीटर दूध का सेम्पल लेकर नष्ट कर दिया था।खाद्य विभाग ने दूध के सेम्पल बनाकर प्रयोगशाला भेज दिये और अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को भेज दी। प्रशासन ने अवधेश को 1 दिसंबर को जेल भेज दिया। कलेक्टर ने सेम्पल की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही खाद्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अवधेश शर्मा पर 2 दिसंबर को रासुका यानि NSA लगा दी।