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केंद्र सरकार का बड़ा फैसलाःपेन किलर निमेसुलाइड के 100 एमजी से अधिक के टैबलेट्स पर लगाया प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने जानी-मानी पेन किलर दवा निमेसुलाइड को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 मिलीग्राम (mg) से अधिक डोज वाली निमेसुलाइड टैबलेट्स पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है।

सरकार का कहना है कि अधिक मात्रा में इस दवा का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) से परामर्श के बाद लिया है। प्रतिबंध ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत लागू किया गया है।

स्वास्थ्य जोखिमों को बताया वजह
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 100 एमजी से ज्यादा डोज वाली निमेसुलाइड दवाएं मानव शरीर के लिए खतरनाक हो सकती हैं। मंत्रालय ने कहा कि दर्द से राहत के लिए बाजार में कई सुरक्षित और प्रभावी विकल्प पहले से मौजूद हैं, ऐसे में इस दवा की अधिक डोज की जरूरत नहीं है।

बच्चों के लिए पहले से प्रतिबंधित
निमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) है, जिसका इस्तेमाल दर्द और सूजन के इलाज में किया जाता है। हालांकि, सरकार पहले भी इस दवा को लेकर चिंता जता चुकी है। वर्ष 2011 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निमेसुलाइड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था।

सरकार ने निर्देश दिए थे कि बच्चों के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में इस दवा को शामिल न किया जाए, क्योंकि यह उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है।

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