केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाईं : दिल्ली के LG की तरह अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में मंजूरी जरूरी होगी

- Advertisement -
- Advertisement -

राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि/ केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं कर सकेगी।

जम्मू-कश्मीर में इसी साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने को लेकर केंद्र का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य में किसी की भी सरकार बने, लेकिन अहम फैसले लेने की शक्तियां LG के पास होंगी।

गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें LG को ज्यादा शक्ति देने वाली नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इस संशोधन के बाद उपराज्यपाल को अब पुलिस, कानून व्यवस्था, ऑल इंडिया सर्विस (AIS) से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे।

• 42A: कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए अधिनियम के तहत ‘पुलिस’, ‘सार्वजनिक व्यवस्था’, ‘अखिल भारतीय सेवा’ और ‘भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो’ (ACB) के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति जरूरी है, तब तक स्वीकृत या अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता है।

• 42B: अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।

उमर अब्दुल्ला बोले- हर चीज के लिए LG से भीख मांगनी पड़ेगी
केंद्र के इस फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा- एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू-कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टाम्प CM से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी LG से भीख मांगनी पड़ेगी।

5 अगस्त, 2019 को पारित हुआ पुनर्गठन अधिनियम
5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (2019) संसद में पारित किया गया था। इसमें जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहला- जम्मू-कश्मीर और दूसरा- लद्दाख। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशिष्ट दर्जा दिया था।

- Advertisement -

Latest news

- Advertisement -

ज़रूर पढ़े

इंदौर: नाबालिग को हुआ पंजाब के लड़के से प्रेम, पबजी खेल से हुई थी दोनों की जान- पहचान, पहुँच गयी पंजाब उससे मिलने

परिजनों की गुमशुदगी की शिकायत पर; पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो दस दिन बाद आरोपी और लड़की को इंदौर ले आई।...

कमलनाथ के नरसिंहपुर आगमन को लेकर करेली ब्लाक कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

राष्ट्र आजकल/पूनम दीक्षित/ करेली नरसिंहपुर: 19 मार्च को विशाल आमसभामध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 19 मार्च को...

सिंधिया: किसने क्या किया- क्या नहीं किया, कांग्रेस को खुद नहीं पता अपने नेताओं के बारे में

कांग्रेस खुद ही नहीं जानती कि उनके नेता ने क्या किया और क्या नहीं. कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य...

Related news

Casino Sobre Ligne Officiel Olymp Olymp Casino Plateforme De Jeux Ain De Paris”

Azərbaycanda Ən Yaxşı Online Casino Və BonuslarContentInformation Concerning Olymp CasinoBig Striper BonanzaКазино В Интернете Olymp CasinoGold Cash Free Spins"olymp CasinoSpin & WinSweet BonanzaOlymp Gambling...

Лучшие площадки с live-казино: анализ цифровых платформ

Лучшие площадки с live-казино: анализ цифровых платформ Превосходное качество видеотрансляций, предоставляющее полное вовлечение в среду настоящего казино. Большой выбор игр, в том числе старинные столовые забавы...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here