राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि | जिले में किसानों को अमानक खाद वितरण मामले में अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कृषि विभाग ने वर्ष 2019 में अमानक खाद की सप्लाई करने वाली कंपनी और खाद की बिक्री करने वाली मातगुवां सहकारी समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, लेकिन नियमों को दरकिनार करके 250 टन खाद की खरीदी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जांच में खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने के बाद पुलिस को FIR के लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन अब तक FIR नहीं हुई है।कार्रवाई सहकारी समिति तक सीमितसहकारी समिति के माध्यम से बांटी गई खाद अमानक पाए जाने के बाद कृषि विभाग ने एफआइआर दर्ज कराई है। मातगुंवा थाना में कृषि विस्तार अधिकारी कारपेंटर साडो ने उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1995 की धारा 7 और 19 के तहत सहकारी समिति मातगुंवा और दिव्य ज्योति एग्रो ट्रेड प्राइवेट लिमटेड इंदौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।सहकारी समिति पर बिना जैविक खाद के लाइसेंस के खाद किसानों को बेचने और खाद निर्माता-सप्लायर कंपनी के खिलाफ अमानक खाद बेचने पर कार्रवाई की गई है। वर्ष 2019 में रबी सीजन के लिए जिला सहकारी बैंक ने नियम के विरुद्ध अमानक जैविक खाद का सहकारी सोसायटियों के जरिए विक्रय कराया था, जिसके सैंपल फेल होने पर FIR कराई गई है।