चार साल पहले कुत्ता भौकने पर हत्या किए जाने का केस दर्ज,आरोपी को एक साल का कारावास की सजा
राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि
भिंड के मेहगांव अनुविभाग में चार साल पहले कुत्ता भौकने पर हत्या किए जाने का केस दर्ज हुआ था। आरोपी ने पालतू कुत्ते के भौंकने पर बल्लम मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को आरोपी बनाया था। ये मामला की सुनवाई मेहगांव की कोर्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार कुशवाह की न्यायालय हुई। दोनों पक्षों की बात सुनने पर न्यायालय ने आरोप सही पाया गया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी को एक साल का सश्रम कारावास व अर्थदंड भी लगाया। 30 अप्रैल 2019 को गोरमी थाना क्षेत्र के राउपुरा में रहने वाले माखन सिंह पुत्र बदरी सिंह लोधी पर पालूत कुत्ते की बल्लम मारकर हत्या का आरोप लगा था।