राष्ट्र आजकल न्यूज़ डेस्क/मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। अगले एक सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% (OBC, SC/ST को मिलाकर) से अधिक नहीं होगा। सरकार ने OBC वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका (एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन) दाखिल की थी। इस पर 17 मई को भी सुनवाई हुई। सरकार ने OBC आरक्षण देने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इसके अनुसार प्रदेश में OBC की 51% आबादी बताई गई है। सरकार का मानना था कि इस आधार पर OBC को आरक्षण मिलता है तो उसके साथ न्याय हो सकेगा। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया था कि सरकार की ओर से कोई लापरवाही भी होती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को उसका संवैधानिक अधिकार (आरक्षण) मिलना चाहिए