राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि ग्वालियर। महिला को झांसा देकर अपने साथ ले जाने और फिर सुनसान जंगल में उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए आरोपित अजीत उर्फ अजय बाथम को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।इस मामले में विशेष लोक अभियोजक दिनेश चौहान से पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि महिला को आरोपित व्यक्ति अजीत ने घर ले जाने का झांसा दिया और सुनसान पाते हुए दुष्कर्म कर दिया। इसकी पुष्टि के लिए कोर्ट में सभी सुबूत पेश किए गए हैं। कोर्ट ने सभी तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र और डाक्टरों ने मंगलवार की देर रात आठ बजे कोलाकता में महिला डाॅक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की जघन्य वारदात का विरोध करते हुए कैंडल मार्च निकाला। डाॅक्टरों ने पोस्टर बनाकर घटना का विरोध दर्ज कराते हुए महिला डाॅक्टर के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर उसकी हत्या करने वाले आरोपित को फांसी की सजा की मांग की है। घटना दिनांक 10 अक्टूबर 2016 की है। 30 वर्षीय पीडित महिला शीतला माता मंदिर पर दर्शन करने गई थी। वहीं पर शाम के समय आरोपित अजीत मिल गया। दोनों एक दूसरे को जानते थे। महिला आरोपित के भाई के घर पर चौका चूल्हा का काम करती थी। उसने पीडि़ता से कहा कि वह खाना खाकर जाएगा, तो उसे साथ में बाइक से घर छोड़ देगा। रात को 9 बजे शीतला माता मंदिर से आरोपित महिला को लेकर निकला। रास्ते में रेल की पटरी के पास जंगल में ले गया। जबरदस्ती उस महिला के साथ दो बार बलात्कार कर दिया। पीडि़ता को धमकाने के बाद वह उसे जंगल में छोड़कर चला गया। महिला जैसे तैसे अपने घर पहुची और दूसरे दिन पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई।