मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सप्रीम कोर्ट ने CBI और ED को जारी किया नोटिस

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दिल्ली शराब नीति केस में शुक्रवार को ED और CBI मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को नोटिस जारी कर 14 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजाें की बेंच जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच ने कहा कि 28 जुलाई को एजेंसियों के जवाब सुनने के बाद सिसोदिया की याचिका पर विचार करेंगे।

आज कोर्ट में क्या हुआ

• सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आम तौर पर अदालत नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन यह अन्य कारणों से नीति बनाने का मामला है।

• सिसोदिया की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- मेरे मुवक्किल पर जो आरोपों लगे हैं, उससे जुड़े कोई सबूत नहीं हैं। सिसोदिया की पत्नी बीमार हैं, ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। जिससे वो अपनी पत्नी से मिल सकें।

• जस्टिस खन्ना ने कहा- हमें सिसोदिया की बीमारी के बारे में पता है। हम यह भी जानते हैं कि उनकी बीमारी तेजी से बढ़ रही है।

• सिंघवी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पहले मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय कर दी थी।

• सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से मामले की सुनवाई जल्दी करने की अपील की। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 जुलाई तय की है।

शराब नीति केस में सिसोदिया 139 दिनों से जेल में बंद हैं। CBI ने भ्रष्टाचार मामले में 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

वहीं ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत 9 मार्च को सिसोदिया की गिरफ्तारी की थी। दोनों मामलों में जमानत के लिए मनीष ने पहले हाईकोर्ट का रुख किया था।

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