भोपाल राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि। करोंद मंडी स्थित रूद्रांक्ष मेडिकल स्टोर का गुरूवार को औषधि विक्रय लायसेंस निलंबित कर दिया गया है। मेडिकल स्टोर 10 दिन के लिए निलंबित रहेगा। इस दौरान न तो मेडिकल स्टोर खुल सकेगा और न ही उसके अंदर रखी दवाईयों को बेचा जा सकेगा।
यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि विभाग ने की। यह कार्रवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के गर्भ निरोधक, एंटीबायोटिक्स एवं अन्य सेडूलेड दवाई बेचने के चलते की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि बीते दिनों करोंद मंडी स्थित रूद्रांक्ष मेडिकल स्टोर के खिलाफ शिकायत आई थी कि उसके यहां बिना प्रिस्क्रिप्शन के गर्भ निरोधक, एंटीबायोटिक्स एवं अन्य सेडूलेड दवाई बेची जा रही है।
जांच में अनियमितता पाई गई। उसी समय मेडिकल स्टोर के संचालक बलराम विश्वकर्मा से 13 प्रकार की दवाईयों के बैच नंबर के आधार पर खरीदी और बिक्री के पत्र दो दिन में देने के निर्देश ड्रग इंस्पेक्टर ने दिए थे। तय समयावधि तक पत्रक नहीं पहुंचे तो मेडिकल स्टोर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
इस नोटिस का भी मेडिकल स्टोर संचालक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके चलते खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि विभाग ने तत्काल करोंद मंडी स्थित मेडिकल स्टोर का औषधि विक्रय लाइसेंस को 10 दिन क लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि मे संस्थान को पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं