आपको बता दें की अब तक लोग पुलिस कार्रवाई के डर से घायलों की मदद नहीं करते हैं। कई मामलों में तो सही समय पर मदद नहीं मिलने के कारण घायलों की जान भी चली जाती है।
भोपाल (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को पुलिस मुख्यालय अब पुरूस्कृत करेगा। इसका मकसद लोगों को दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना है।
पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्ति या संस्थान एक सप्ताह में पुरस्कार हेतु अपनी प्रविष्ठिया कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल भेजी जा सकती हैं। पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (पीटीआरआई) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने बताया है कि सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की मदद करने वालों को सरकार पुरस्कृत करेगी। सड़क सुरक्षा की दिशा में आमजनों को दो श्रेणियों में पुरस्कृत किया जायेगा।
एडीजी सागर ने बताया कि सरकार की योजना के कारण लोग सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए आगे आएंगे। दुर्घटना के बाद गोल्डन अवर और इसके पश्चात की गई सहायता से घायलों के समय पर उपचार में निश्चित ही मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन)-2019 की धारा-134-(ए) में नेक व्यक्ति को विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। सागर ने बताया कि मददगारों को पुरस्कृत करने के लिये दो श्रेणिया निर्धारित की गई हैं।
प्रथम श्रेणी में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/ गैर-सरकारी सामाजिक संगठनों/ ट्रस्ट और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। द्वितीय श्रेणी में सड़क दुर्घटना के दौरान आपातकाल में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नेक व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जायेगा। प्रत्येक श्रेणी में प्रदेश स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान कर मददगारों को सम्मानित किया जायेगा।
एडीजी सागर ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम वर्ष 2019 की धारा-134 (ए) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे नेक व्यक्ति जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की मदद के लिए आगे आते हैं, उन्हें अधिनियम के अंतर्गत कानूनी प्रावधानों जैसे- न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में उपस्थित होना, अस्पताल अथवा अन्य स्थानों पर अपना नाम बताने की बाध्यता) विधिक सुरक्षा के साथ-साथ किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त रखा गया है।