पंचायत चुनाव पर हावी सियासत का दंगल
राष्ट्र आजकल / मध्यप्रदेश में बहुचर्चित पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। लगभग 40 मिनट तक अदालत में बहस चली। मामले में अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुराने आरक्षण पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर विभिन्न लाेगों ने याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। सभी याचिकाओं पर गुरुवार 09 दिसंबर को एक साथ सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबलबेंच ने ग्वालियर बेंच में जस्टिस रोहित आर्या की अध्यक्षता वाली युगलपीठ के आदेश को यथावत रखा। कोर्ट ने कहा कि जब ग्वालियर खंडपीठ ने स्टे देने से पहले ही मना कर दिया था, तो बेंच बदलने से क्या होगा? याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है।
संवैधानिक वैधता को दी गई थी चुनौती
प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं की गुरुवार नौ दिसंबर को एक साथ सुनवाई हुई। इस मामले में सबसे पहले अधिवक्ता महेंद्र पटेरिया फिर ब्रम्हेंद्र पाठक व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा, शशांक शेखर और आखिरी में आदर्शमुनि त्रिवेदी एसोसिएट की ओर से याचिकाएं दायर की गई थीं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कर पंचायत अधिनियम में किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता काे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी।