नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई

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राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि, ग्वालियर। अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर 22 वर्षीय बहोडापुर निवासी आरोपी अजय खान उर्फ अज्जु को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर और एडीपीओ नैंसी गोयल ने वारदात के बारे में बताया कि 9 सितंबर 2020 को 15 वर्ष की पीड़िता अपने भाई के साथ दुकान से सामान लेने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं आई। उसकी तलाश किए जाने के बाद भी उसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद पीडिता की माता ने उसकी गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना बहोड़ापुर में दर्ज करवाई।पुलिस की जांच के बाद लड़की को बरामद कर लिया। अपने बयानों में पीडिता ने बताया कि आरोपित अजय खान ने उसे शादी का झांसा दिया था और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ट्रक से चीनौर ले गया। अजय खान ने वहां जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे शादी का वादा करने लगा और फिर एक बार दुष्कर्म किया । जब मामला कोर्ट में साबित हुआ तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुनाया ।

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