राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि। भोपाल के नगर निगम अब चेक से भुगतान नहीं लेगा। यदि आपको बकाया संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार या अन्य बकाया राशि जमा करनी है, तो आपको नगद या आनलाइन भुगतान करना होगा। हालांकि यह रोक एक अप्रैल 2023 से लागू है। लेकिन हाल ही में निगम ने लोक अदालत में दो करोड़ 58 लाख रूपए के चेक ले लिए थे। इसलिए अब निगम प्रशासन ने सभी जोनल अधिकारियों सहित वार्ड प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में चेक से टैक्स नहीं लेना है। बता दें कि संपत्तिकर की राशि सालों पहले चेक से जमा हो जाती थी। लेकिन चेक बाउंस होने की स्थिति में निगम का समय खराब होता था और आनलाईन करदाता बकाया से मुक्त दिखता था। साथ ही चेक बाउंस का खर्च भी निगम को उठाना पड़ रहा था। लगातार इस समस्या को देखते हुए तत्कालीन नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने सभी पुराने चेक की क्लोजिंग करते हुए चैक से टैक्स जमा करने पर रोक लगा दी। यह रोक एक अप्रैल 2023 को लगाई गई थी।