राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि । राज्याें के बॉर्डर पर टूरिस्ट कार-जीप, टैंपो ट्रेवलर और बसाें काे बार-बार टैक्स नहीं देना होगा। ये वाहन साल में अब एक बार टैक्स भरने के बाद देश के सभी राज्याें में चल सकेंगे। इन सभी वाहनों का सीट के हिसाब से अलग-अलग टैक्स रखा गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जारी नोटिफिकेशन के बाद यह व्यवस्था पूरे देश में एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। अभी तक इन वाहनों काे बॉर्डर पर प्रति सीट के हिसाब से टैक्स भरना हाेता है।
अब 9 सीटर एसी टूरिस्ट कार 26 हजार रुपए तो नॉन एसी कार 16 हजार रुपए जमा कराकर कहीं भी जा सकेंगे। हालांकि जिस राज्य में वाहन पंजीकृत हैं, उन्हें पहले ही तरह राेड टैक्स देना हाेगा।
नुकसान- यह व्यवस्था लागू हाेने के बाद अब प्रदेशों काे टैक्स राशि के लिए केंद्र पर निर्भर होना होगा। पहले यह राशि बॉर्डर पर जमा करा दी थी जाती थी या फिर ऑनलाइन राज्य सरकारों के खातों में जमा हाे रही थी। अब राशि केंद्र के पास जाएगी, इसके बाद राज्यों काे मिलेगी। वहीं ऐसे वाहन जिन्हें ,उस राज्य में जाना नहीं है, फिर भी एक मुश्त टैक्स भरना हाेगा।
फायदा- टूरिस्ट बस, कार और टेपों ट्रेवलर मालिकों काे टैक्स भरने के लिए बॉर्डर पर इधर-उधर नहीं भटकना पडे़गा। वे साल में एक मुश्त राशि जमा कर पूरे साल तक चल सकते हैं। इससे समय और भीड़ से छुटकारा मिलेगा।